भोपाल। शासन द्वारा आवंटित भूमि का उपयोग नियत प्रयोजन से अन्य प्रयोजन में करने और उससे लगी हुई शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में अनुविभागीय दंडाधिकारी हुजूर ने आशाराम आश्रम योग वेदांत समिति गांधी नगर को आवंटित भूमि की लीज निरस्त करते हुए 10 हजार रूपये जुर्माने और अतिक्रमण की गई भूमि को मुक्त कराने के आदेश दिए हैं ।
अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ने अपने जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि आवेदक शैलेष प्रधान द्वारा शिकायत की गई थी कि ग्राम गोंदमऊ तहसील हुजूर स्थित् भूमि 4.04 एकड़ भूमि प्राथमिक, माध्यमिक तथा महाविद्यालय स्तर और आश्रम के लिए आशाराम आश्रम योग वेदांत समिति गांधी नगर को लीज पर दी गई थी । आवेदक द्वारा शिकायत में बताया गया कि उक्त भूमि पर कब्जा कर लीज पर दी गई जमीन के अलावा 28 एकड़ शासकीय जमीन पर कब्जा कर समिति द्वारा आश्रम संचालित किया जा रहा है ।
एसडीएम हुजूर द्वारा जांच उपरांत पाया गया कि आशाराम आश्रम योग वेदांत समिति गांधी नगर को लीज पर दी गई भूमि के अलावा 28 एकड़ शासकीय भूमि पर कब्जा कर मंदिर, गौशाला, भूसा कक्ष सहित अन्य गतिविधियां संचालित की जा रही है । शिकायत सही पाए जाने पर एसडीएम द्वारा 4.04 एकड़ का निष्पादित पट्टा तत्काल निरस्त करने और 10 हजार रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए भूमि से अवैध निर्माण हटाने के निर्देश भी दिए हैं ।