भोपाल। राजधनी के शाहपुरा थानांतर्गत 7 फरवरी को फरियादी, निवासी ग्राम शाहपुरा ने थाना आकर सूचना दिया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर से बिना बताये कहीं चली गई है, की सूचना पर गुमइंसान कायम कर प्रकरण में नाबालिक बालिका के अपह्रण की आशंका द्रष्टिगोचर होने से अपराध क्र 57/2020 धारा 363 भादवि का कायम कर अपह्रता की तलाश प्रारंभ की गई ।
प्रकरण की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई तथा प्रकरण की गंभीरता के द्रष्टिगत डीआईजी शहर इरशाद वली के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक दक्षिण सांई क्रष्ण एस थोटा, अति. पुलिस अधीक्षक संजय साहू के मार्गदर्शन में एसडीओपी मिसरोद अनिल त्रिपाठी के नेतृत्व में अपह्रता की तत्काल दस्तयाबी हेतु थाना प्रभारी चंन्द्रकांत पटेल द्वारा टीम गठित की गई, जिसमें उनि जयपाल बिल्लौरे, आर. नरेन्द्र यादव, आर. तेजनारायण के सतत प्रयासों के उपरांत तलाश के दौरान सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना बिहार पहुंचकर अपह्रता की तलाश की गई अपह्रता *आरोपी प्रियांशु राज उर्फ अर्जुन पिता मोतीलाल उम्र 30 साल नि. दुग्गल चक्क आदर्श नगर पटना बिहार के कब्जे में पायी गई, जिसे दस्तयाब कर पूंछताछ की गई नाबालिक अपह्रता ने बताया कि आरोपी उसे शादी करने के लिये भोपाल से पटना बिहार लेकर आया था तथा पटना में उसके साथ दुष्क्रत्य किया तथा पति की तरह रह रहा था । उक्त जानकारी के उपरांत प्रकरण में धारा 366, 376(2)एन, 506 भादवि 5/6 पाक्सो एक्ट का इजाफा कर आरोपी को पटना स्थित उसके निवास से गिरफ्तार कर स्थानीय अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट से यात्रा रिमाण्ड प्राप्त कर भोपाल लाकर न्यायालय पेश किया गया जो न्यायिक अभिरक्षा में है ।