सिंगरौली.। नाबालिग से दुराचार करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत जीतेन्द्र कुमार पारासर ने आरोपी राजेेद्र खैरवार (26) पिता जिन्देलाल खैरवार निवासी कर्सुआराजा को धारा 376 (2) (आई) भादंवि के अंतर्गत दस वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन अधिकारी आनंद कुमार कमलापुरी ने बताया कि पीडि़़ता ने चौकी बंधौरा थाना माड़ा में एक फरवरी 2016 को अपने परिजनों के साथ पहुंचकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि 31 जनवरी 2016 की शाम वह अपने घर में थी और किसी काम से खेत गई थी। खेत से वापस आते समय आरोपी राजेन्द्र खैरवार ने पीडि़ता को पकडक़र जबरन घसीट कर अरहर के खेत में जमीन में गिराकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद पीडि़ता बेहोशी हालत में हो गई। उसे होश आया तो वह स्कूल के पास थी।
उसे स्वामी कार्तिकेय गुप्ता व अनिता पाण्डेय उठाकर घर ले गए। तब घटना की पूरी बात अपनी माता व पिता को बताई। रात होने के कारण अगले दिन थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने कथन लेखबद्ध कर मामले का विवेचना पूरा कर केस डायरी न्यायालय में पेश किया। मामले में अभियोजन का संचालन करते हुए आशुतोष गरवाल अनन्य विशेष लोक अभियोजक ने न्यायालय को मामले की गंभीरता से अवगत कराते हुए आरोपी को कठोर दंड देने का आग्रह किया गया। जहां से न्यायालय ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास से दंडित कर जेल भेज दिया है।