उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड के 3 जिलों- देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में हर शनिवार होने वाली वकीलों की हड़ताल को शुक्रवार को अवैध करार दिया। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ ने स्टेट बार काउंसिल से ऐसा करने वाले वकीलों पर कार्रवाई के लिए कहा। खंडपीठ की ओर से न्यायमूर्ति शाह ने फैसला सुनाया। उन्होंने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की अपील ठुकरा दी। गौरतलब है कि 35 साल से यहां के वकील हर शनिवार किसी न किसी वजह से हड़ताल करते हैं। इससे अदालती काम का नुकसान होता है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और देहरादून में पिछले 35 साल से चल रही अधिवक्ताओं की हड़ताल तथा कार्य बहिष्कार के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद इसे अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया है।
देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।