अमेठी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी ने महामारी अधिनियम के तहत जिले में सभी प्रकार के सरकारी व निजी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। डीएम ने एडवाइजरी जारी करते हुए थानावार अफसरों को नामित कर इसका कड़ाई से पालन कराने तथा प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी है। कोरोना के लगातार बढ़ते दायरे को नियंत्रित करने के लिए डीएम अरुण कुमार ने शनिवार को नई एडवाइजरी जारी की है। डीएम ने जिले में होने वाली समस्त प्राइवेट कॉफ्रेंसध्मीटिंग को तत्काल प्रभाव से दो अप्रैल तक स्थगित कर दिया है। जन सुरक्षा को देखते हुए समस्त प्रकार के शिक्षण संस्थानों के साथ कोचिंग सेंटरए स्पाए जिमए सिनेमा घरए मल्टीप्लेक्स तथा क्लब को भी पूर्णरूप से बंद करने का आदेश दिया है। होटलए मैरिज लॉनए पेइंग गेस्ट हाउस आदि जहां पारिवारिकए व्यवसायिक व अन्य कार्यक्रम निशुल्क अथवा किराए पर प्रयोग किए जाते हैंए सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के निजीए पारिवारिक व व्यवसायिक कार्यक्रम तथा गोष्ठीए होली.मिलनए समाज मिलनए जन्मदिन पार्टी व शादी की वर्षगांठ पार्टी आदि के आयोजनों को भी 31 मार्च तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। अत्यंत आवश्यक शादी व धार्मिक कार्यक्रम पर यह आदेश लागू नहीं होगाए लेकिन तीन दिन पूर्व आयोजक को इसकी सूचना संबंधित थाना व क्षेत्रीय एसडीएम को लिखित रूप से देना अनिवार्य होगा तथा समारोह में सम्मिलित होने वालों की संख्या 50 से कम होगी। शामिल होने वालों की सूची भी आवेदन के साथ देनी होगी जिससे की स्वास्थ्य विभाग की टीम उनकी स्क्रीनिंग पहले से कर सके। डीएम ने जिन होटलों में विदेशी नागरिक रुके हों या रुके थे की सूचना तत्काल प्रशासन को देते हुए किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं रोकने का निर्देश दिया है। पार्कों में मार्निंग व इवनिंग वाक करने वालों को पार्क में किसी भी वस्तुए कुर्सीए बेंच आदि को नहीं छूने की हिदायत दी गई है। जिले के सभी रेस्टोरेंट संचालकों को ग्राहक के प्रवेश करते समय ही उसके हाथों को सेनेटाइज कराने तथा लिफ्टए रेलिंगए दरवाजे का हैंडलए बाथरूम टैपए कमरे का दरवाजा आदि की हर तीन घंटे के अंतराल पर मोपिंग कराने का निर्देश दिया है। किसी भी परिवार के सदस्य को बुखारए खांसीए जुकाम व सांस लेने में दिक्कत होने पर तत्काल नजदीकी सरकारी अस्पताल से संपर्क कर सलाह लेते हुए इलाज कराने को कहा गया है। ऐसे कार्यालय जहां एक साथ 50 से अधिक कार्मिक कार्य करते हैं वहां के कार्यालयाध्यक्ष दो शिफ्ट में यसुबह नौ से डेढ़ बजे तक एवं दोपहर दो से साढ़े छह बजे तकद्ध कार्य कराने के लिए समय का निर्धारण करें। 15 अप्रैल तक दवा व केमिस्ट व्यवसायी अथवा अन्य दुकानदार हाथ धोने का साबुनए हैंडवाशए सेनेटाइजरए मास्क को प्रिंट रेट से अधिक दाम पर नहीं बेचने तथा एम.95 मास्कए मेडिकल बॉडी शूटए प्रोटेक्टिव रबर हैंडग्लोब को पैरा मेडिकल आवश्यकताओं वाले संस्थानोंध्चिकित्सालयों के अलावा जन सामान्य में बिक्री नहीं करने का आदेश दिया है। जिले में संचालित सैलूनों संचालकों को साफ.सुथरे सेनेटाइजर का प्रयोग करने तथा उपयोग किए गए टॉवल को समुचित रूप से साफ करने के बाद तीसरे दिन दोबारा प्रयोग में लाने का निर्देश दिया है। जिलेवासियों से अनावश्यक रूप से घर से बाहर तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाने की सलाह दी है। डीएम ने आदेश का कड़ाई से पालन कराए जाने के लिए उपनिरीक्षक व उससे बड़े पुलिस अफसरए तहसीलदार अथवा उपजिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है।आदेश का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कराए जाने की जिम्मेदारी थानाध्यक्षए तहसीलदारए बीडीओए स्थानीय निकायए स्वास्थ्यए पर्यटन व जिला सूचना विभाग को दी गई है। आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर तत्काल कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
देश का ऑटोमोवाइल सेक्टर जल्द ही सवसे वड़े हव के रूम में अपनी पहचान वनाएगा। यह दावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष में भारत का ऑटोमोवाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंवर पर पहुंच जाएगा।